GST के rules ठीक से पढ़ लो एवं जाहिलपन, बेवकूफी, ना फैलाओ...
GST को लेकर तरह तरह के भ्रामक प्रचार पूरे देश मे हो रहे है जिसमे की 95% लोगो को GST के बारे में सही जानकारी नही पता है इसीलिए हम आज आपको GST में यह कुछ आवश्यक जानकारी बताने जा रहे है कृपया आप सभी लोग इस पर गौर फरमाइयेगा..
1 - 20 लाख ₹ तक के टर्नओवर वालों को GST भरने की आवश्यकता नहीं है वह आराम से अपना व्यवसाय बिना किसी चिंता के कर सकते हैं।
2 - यह की जिनका टर्नओवर 75 लाख ₹ तक है उन्हें केवल 1 % GST भरना है ना तो उन्हें महीने के चार रिटर्न भरना है और ना ही साल के 37 रिटर्न भरना है। उन्हें केवल तिमाही एवं सालाना रिटर्न ही भरना होगा। लेकिन इसके लिए आपको कंपोजीशन स्कीम लेना होगी।
3 - देश के लगभग 65 से 68 % व्यापारी इन दो बिंदुओं के अंतर्गत ही आते हैं यदि GST को ठीक प्रकार से समझा जाए तो छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता।
GST में इन चीजों से आजादी मिलेगी ..
1- 16 तरह के टैक्स से आजादी : केंद्र के एक्साइज, सर्विस टैक्स, एसएडी, सीवीडी व राज्यों के वैट, सीएसटी, एंट्री और लग्झरी समेत 16 तरह के टैक्स खत्म होंगे।
2 - 1150 तरह की चुंगी से आजादी : देश के सभी राज्यों में अभी कुल मिलाकर 1 हजार 150 तरह की चुंगिया है, ये सब खत्म होगी और पूरा देश एक बाजार बन जाएगा।
3 - टैक्स पर टैक्स से आजादी : अभी उत्पाद की लागत के साथ-साथ केंद्र के टैक्स पर भी राज्य का टैक्स लगता है, जीएसटी में टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा।
4 - टैक्स ऑफिस जाने से आजादी : सेल्स रिटर्न से लेकर क्रेडिट, रिफंड क्लेम तक सब कुछ अब ऑनलाइन होगा। रिफंड भी अब ऑनलाइन ही आएगा। तो अब से टैक्स ऑफिस का चक्कर भी खत्म।
5 - अलग-अलग कीमतों से आजादी : राज्यों के वैट, एंट्री टैक्स अलग-अलग होने से किसी भी उत्पाद की कीमत हर राज्य में अलग-अलग होती है, जीएसटी में सभी उत्पाद की एक ही कीमत होगी। चाहे वो किसी भी राज्य में मिले।
अतः सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि बिना सोचे समझे जीएसटी के बारे में अफवाहें फैलाना बंद करें। और तो और कई लोगो द्वारा यह भी अफवाह फैलाई जा रही है की GST में सीधे गिरफ़्तारी के प्रावधान है लेकिन यह केवल कमिश्नर रैंक वाले अफसर को ही है और वह भी केवल उन्हीं को जिनका की टर्नओवर 100 करोड़ ₹ या उससे अधिक है और ऐसे केवल कुछ ही व्यापारी पूरे देश में है।
अतः छोटे व्यापारियों के लिए तो GST एक वरदान सामान है। आवश्यकता है तो बस इसे समझने की तो आइए व्यापारी हित में, प्रदेश व देश हित में GST को समझे समझाएं और सब मिलकर अपनाएं ! और अधिक से अधिक व्यापारी भाइयों को इस जानकारी से अवगत करायें ताकि उनमे मन मे किसी प्रकार की दुविधा न रहे। और भी आसानी से GST को अपना सकें। धन्यवाद
एक देश - एक कर = GST
जनहित में जारी
GST को लेकर तरह तरह के भ्रामक प्रचार पूरे देश मे हो रहे है जिसमे की 95% लोगो को GST के बारे में सही जानकारी नही पता है इसीलिए हम आज आपको GST में यह कुछ आवश्यक जानकारी बताने जा रहे है कृपया आप सभी लोग इस पर गौर फरमाइयेगा..
1 - 20 लाख ₹ तक के टर्नओवर वालों को GST भरने की आवश्यकता नहीं है वह आराम से अपना व्यवसाय बिना किसी चिंता के कर सकते हैं।
2 - यह की जिनका टर्नओवर 75 लाख ₹ तक है उन्हें केवल 1 % GST भरना है ना तो उन्हें महीने के चार रिटर्न भरना है और ना ही साल के 37 रिटर्न भरना है। उन्हें केवल तिमाही एवं सालाना रिटर्न ही भरना होगा। लेकिन इसके लिए आपको कंपोजीशन स्कीम लेना होगी।
3 - देश के लगभग 65 से 68 % व्यापारी इन दो बिंदुओं के अंतर्गत ही आते हैं यदि GST को ठीक प्रकार से समझा जाए तो छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता।
GST में इन चीजों से आजादी मिलेगी ..
1- 16 तरह के टैक्स से आजादी : केंद्र के एक्साइज, सर्विस टैक्स, एसएडी, सीवीडी व राज्यों के वैट, सीएसटी, एंट्री और लग्झरी समेत 16 तरह के टैक्स खत्म होंगे।
2 - 1150 तरह की चुंगी से आजादी : देश के सभी राज्यों में अभी कुल मिलाकर 1 हजार 150 तरह की चुंगिया है, ये सब खत्म होगी और पूरा देश एक बाजार बन जाएगा।
3 - टैक्स पर टैक्स से आजादी : अभी उत्पाद की लागत के साथ-साथ केंद्र के टैक्स पर भी राज्य का टैक्स लगता है, जीएसटी में टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा।
4 - टैक्स ऑफिस जाने से आजादी : सेल्स रिटर्न से लेकर क्रेडिट, रिफंड क्लेम तक सब कुछ अब ऑनलाइन होगा। रिफंड भी अब ऑनलाइन ही आएगा। तो अब से टैक्स ऑफिस का चक्कर भी खत्म।
5 - अलग-अलग कीमतों से आजादी : राज्यों के वैट, एंट्री टैक्स अलग-अलग होने से किसी भी उत्पाद की कीमत हर राज्य में अलग-अलग होती है, जीएसटी में सभी उत्पाद की एक ही कीमत होगी। चाहे वो किसी भी राज्य में मिले।
अतः सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि बिना सोचे समझे जीएसटी के बारे में अफवाहें फैलाना बंद करें। और तो और कई लोगो द्वारा यह भी अफवाह फैलाई जा रही है की GST में सीधे गिरफ़्तारी के प्रावधान है लेकिन यह केवल कमिश्नर रैंक वाले अफसर को ही है और वह भी केवल उन्हीं को जिनका की टर्नओवर 100 करोड़ ₹ या उससे अधिक है और ऐसे केवल कुछ ही व्यापारी पूरे देश में है।
अतः छोटे व्यापारियों के लिए तो GST एक वरदान सामान है। आवश्यकता है तो बस इसे समझने की तो आइए व्यापारी हित में, प्रदेश व देश हित में GST को समझे समझाएं और सब मिलकर अपनाएं ! और अधिक से अधिक व्यापारी भाइयों को इस जानकारी से अवगत करायें ताकि उनमे मन मे किसी प्रकार की दुविधा न रहे। और भी आसानी से GST को अपना सकें। धन्यवाद
एक देश - एक कर = GST
जनहित में जारी
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